9 महीने से जेल में था पिता, बेटी की कोर्स फीस के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने दी जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक आरोपी को एलएलबी पाठ्यक्रम में अपनी बेटी के लिए फीस की व्यवस्था करने के लिए दस दिन की अंतरिम जमानत दी है। याचिकाकर्ता पिछले नौ महीने से न्यायिक हिरासत में है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक आरोपी को एलएलबी पाठ्यक्रम में अपनी बेटी के लिए फीस की व्यवस्था करने के लिए दस दिन की अंतरिम जमानत दी है। याचिकाकर्ता पिछले नौ महीने से न्यायिक हिरासत में है। उच्च न्यायालय ने कहा कि आरोपी की हरकतों से परिवार को परेशानी नहीं होनी चाहिए।
यमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने निहाल अहमद को उनकी बेटी के एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए शुल्क की व्यवस्था करने के लिए अंतरिम जमानत दी है। पीठ ने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता को अपनी बेटी की एडमिशन फीस का भुगतान करने की व्यवस्था करनी है और परिवार को उसके कृत्यों के लिए पीड़ित नहीं होना चाहिए। न्यायमूर्ति सिंह ने आदेश दिया कि वह आरोपी की रिहाई की तारीख से दस दिनों की अवधि के लिए, संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए इतनी ही राशि की एक जमानती के साथ 25 हजार रुपये के निजी मुचलके के आधार पर अंतरिम जमानत दी जा रही है”
पीठ ने कहा कि शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि 15 नवंबर, 2022 है। दिल्ली पुलिस ने याचिकाकर्ता की बेटी के प्रवेश के संबंध में तथ्य की पुष्टि करते हुए एक स्थिति रिपोर्ट दायर की है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में अंतरिम जमानत नहीं बढ़ाई जाएगी और याचिकाकर्ता दस दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद आत्मसमर्पण करेगा। इस संबंध में जेल अधीक्षक को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
आरोपी के वकील ने कहा कि वर्तमान याचिकाकर्ता की बेटी द्वारा किए जाने वाले एलएलबी पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि 15 नवंबर है। दूसरी ओर, याचिका का विरोध अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) रितेश कुमार बाहरी ने किया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता को वर्तमान मामले में भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया था और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं वह एक अन्य मामले में भी शामिल था।