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इमरान खान ने PM के तौर पर मिले 4 गिफ्ट ही बेच डाले, शहबाज बोले- सर्टिफाइड चोर हैं

पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेतृत्व वाली सरकार के प्रवक्ता, मरियम औरंगजेब और पार्टी नेता अहसान इकबाल ने दावा किया कि इमरान ने न केवल कलाई घड़ी, बल्कि हार, अंगूठी, सोने, एक जीप भी बेची।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को तोशखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अयोग्य करार दिया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष और पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान ने खुद यह बात स्वीकार की है उन्होंने विदेशों से उपहार में मिले कम से कम चार गिफ्ट को बेचे थे। इमरान खान की ओर से गिफ्ट बेचे जाने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उन्हें सर्टिफाइड चोर बताया है।

डॉन डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने बताया कि उन्होंने राज्य के खजाने से 2.15 करोड़ रुपए देकर जो उपहार खरीदे थे, उनकी बिक्री से उन्हें करीब 5.8 करोड़ रुपए मिले। उपहारों में से एक ग्रैफ कलाई घड़ी, एक जोड़ी कफ लिंग, एक महंगी पेन और एक अंगूठी शामिल थी। जबकि बाकी तीन उपहारों रोलेक्स की चार घड़ियां शामिल थीं। इमरान खान ने जुलाई 2018 से जून 2019 तक कुल 31 उपहार प्राप्त किए थे इनमें से केवल चार के लिए ही उन्होंने भुगतान किया। नियमों के मुताबिक, 30 हजार रुपए से कम मूल्य के किसी भी उपहार को बिना किसी भुगतान के प्रधानमंत्री अपने पास रख सकता है। इसके लिए उसको भुगतान करने की जरूरत नहीं होती है।

कब कितने उपहार मिले थे?

इसके अलावा जुलाई 2019 से जून 2020 तक इमरान खान को नौ उपहार मिले थे उनमें से तीन के लिए उन्होंने करीब 17 लाख रुपए का भुगतान किया था। उपहारों में से एक में एक सोने और हीरे का लॉकेट वाला एक बॉक्स, एक जोड़ी ईयर टॉप और एक हीरे की अंगूठी शामिल थी। जुलाई 2020 से जून 2021 तक, उन्हें 12 उपहार मिले और इनमें से पांच के लिए 1.29  लाख रुपए का भुगतान किया। जुलाई 2021 से जून 20

शहबाज शरीफ ने लगाया गंभीर आरोप

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ तोशाखाने के दुरुपयोग के आरोपों ने शुक्रवार को उस समय एक अलग मोड़ ले लिया जब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया कि उनके पूर्ववर्ती ने दुबई में सऊदी अरब की ओर से कलाई घड़ी सहित विदेशी राज्यों से प्राप्त महंगी उपहार बेच डाले हैं। पाकिस्तान के पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के उस दावे का समर्थन किया जिन्होंने एक बयान में कहा था कि अपनी संपत्ति बेचना कोई अपराध नहीं है।

पांच साल के लिए अयोग्य करार

पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को तोशाखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पांच साल के लिए अयोग्य करार दिया। खान पर विदेशी नेताओं से प्राप्त उपहारों की बिक्री से हुई आय को छिपाने का आरोप था। इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख इमरान खान (70) पांच साल तक संसद के सदस्य नहीं बन सकते। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि खान के खिलाफ भ्रष्ट आचरण कानून के तहत कार्रवाई भी की जाएगी।

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